Kidnapping a minor: बेगूसराय से नाबालिग को बहला फुसला कर भगाने के मामले में खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना निवासी हरिओम कुमार को दंड की सजा सुनाई गई हैं| जानकारी के अनुसार आरोपी हरिओम कुमार ने 16 जून 2023 को 17 वर्षीय पीड़िता के घर बेगूसराय गया| पीड़िता को बहला फुसला कर उसे भगा ले गया|
दिल्ली में किराए के मकान में रही पीड़िता
पीड़िता के अनुसार 16 जून 2023 को पीड़िता आरोपी के साथ दिल्ली गई| जहां वह 8-9 दिन किराए के मकान में रही थी| पीड़िता ने दिल्ली में घर में ही सादी किया था| पीड़िता ने यह भी जानकारी दी की उसने शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाया था|
आरोपी को सुनाई गई सजा
आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 363 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई हैं| तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 एवं 8 में दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है|
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